Gurugram News : हत्या की आरोपी पत्नी का इंश्योरेंस क्लेम खारिज, मां और बेटे को मुआवजा देने का आदेश
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मृतक की पत्नी को मुआवजे का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। कुल 37,16,000 रुपये की राशि मृतक की मां और उसके बेटे के बीच बांटी जाएगी।

Gurugram News : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बेहद जटिल और संवेदनशील मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम ने मृतक की पत्नी पर पति की हत्या का आरोप होने के कारण उसका इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजे की पूरी राशि, जो कि लगभग 37.16 लाख रुपये है, अब मृतक की बुजुर्ग मां और उसके नाबालिग बेटे को दी जाए।
सेक्टर-21 निवासी हेमलता ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनकी बहू ने बबूल खान के साथ मिलकर उनके बेटे की 30 अक्तूबर 2022 को गोली मारकर हत्या करा दी थी। इस मामले में पत्नी समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी मामला अदालत में विचाराधीन है। मृतक के नाम पर दो एलआईसी थी। नियमानुसार, मृतक की पत्नी, बच्चे और माता-पिता मुआवजे के हकदार होते हैं। हालांकि, इस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी पर ही अपने पति की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप है।
सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई कि जो व्यक्ति खुद अपराध (हत्या) में संलिप्त हो, वह उस मृत्यु से होने वाले किसी भी आर्थिक लाभ (मुआवजे) का हकदार नहीं हो सकता। उपभोक्ता फोरम ने कानूनी सिद्धांतों और नैतिकता को आधार बनाते हुए पत्नी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
उपभोक्ता फोरम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मृतक की पत्नी को मुआवजे का एक भी पैसा नहीं मिलेगा। कुल 37,16,000 रुपये की राशि मृतक की मां और उसके बेटे के बीच बांटी जाएगी। बीमा कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द इस राशि का भुगतान सुनिश्चित करे ताकि आश्रितों को आर्थिक संबल मिल सके। (Gurugram News )









